Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare 2025: अगर आप बिहार में ज़मीन ख़रीदने या अपने पुश्तैनी ज़मीन के मालिकाना हक को पक्का करना चाहते हैं, तो दाखिल-खारिज (Mutation) की स्थिति चेक करना बेहद जरूरी है। दाखिल-खारिज वह प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन का नाम सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक के नाम पर चढ़ाया जाता है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो ज़मीन अब भी पुराने मालिक के नाम पर दर्ज रहेगी, जिससे भविष्य में विवाद या कानूनी झंझट हो सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि “जमीन का दाखिल-खारिज हुआ या नहीं” यह आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं – वो भी आसान भाषा में और स्टेप-बाय-स्टेप।
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क्यों जरूरी है दाखिल-खारिज चेक करना?
- दाखिल-खारिज के बिना आप सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन के असली मालिक नहीं माने जाएंगे।
- आप जमीन पर लगान या अन्य टैक्स जमा नहीं कर सकते।
- ज़मीन बेचने या दान करने के लिए जमाबंदी में आपका नाम होना अनिवार्य है (बिहार सरकार नियम 2019)।
- यह कानूनी रूप से मालिकाना हक का सबूत होता है।
जरूरी बातें एक नजर में
विवरण | जानकारी |
---|---|
प्रक्रिया का नाम | दाखिल-खारिज की स्थिति चेक करना |
विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
माध्यम | पूरी तरह ऑनलाइन |
वेबसाइट | biharbhumi.bihar.gov.in |
शुल्क | निःशुल्क |
जरूरी डिटेल | खाता संख्या, खेसरा नंबर, रैयत का नाम या जमाबंदी संख्या |
Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin check kare 2025?
अगर ज़मीन का नाम जमाबंदी रिकॉर्ड में नए मालिक (आप या आपके परिवार का कोई सदस्य) के नाम पर दिख रहा है, तो समझिए दाखिल-खारिज हो चुका है। यदि अब भी पुराने मालिक का नाम दिखता है, तो आपको दाखिल-खारिज की प्रक्रिया करानी होगी।
Jamin ka dakhil kharij hua ki nahin Step-by-Step check kare : दाखिल खारिज कैसे चेक करें Bihar
- वेबसाइट खोलें:
अपने ब्राउज़र में http://biharbhumi.bihar.gov.in खोलें। - जिला और अंचल चुनें:
“जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प पर क्लिक करें, फिर वह जिला, अंचल और मौजा (गांव) चुनें जहाँ आपकी ज़मीन स्थित है। - सर्च ऑप्शन चुनें:
अब आप नीचे दिए गए विकल्पों से कोई एक चुन सकते हैं:- रैयत का नाम
- खाता नंबर
- खेसरा नंबर
- जमाबंदी संख्या
- जानकारी भरें और कैप्चा डालें:
चुने गए विकल्प के अनुसार सही जानकारी भरें और नीचे दिया गया कैप्चा कोड डालें। - सर्च करें:
सर्च बटन पर क्लिक करें। आपकी जमीन से जुड़ी जमाबंदी सूची खुल जाएगी। - रिकॉर्ड देखें:
संबंधित जमीन के सामने बने आंख वाले आइकन (👁️) पर क्लिक करें। - मालिक का नाम जांचें:
खुलने वाले पेज पर देखें कि रैयत (मालिक) के नाम की जगह पर नया नाम है या पुराना।- नया नाम = दाखिल-खारिज हो चुका है।
- पुराना नाम = दाखिल-खारिज नहीं हुआ है।
- PDF सेव करें:
“प्रिंट” बटन पर क्लिक करें और “Save as PDF” चुनें। फिर Save करें और फाइल को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रखें।
दाखिल-खारिज से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य
- दाखिल-खारिज के बाद ही रजिस्टर II यानी जमाबंदी पंजी में मालिक का नाम अपडेट होता है।
- अगर ज़मीन के दस्तावेज़ में बदलाव नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द अंचल कार्यालय में आवेदन करें।
- ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी दाखिल-खारिज कराना अनिवार्य है।
जरूरी लिंक: Dakhil Kharij Status Bihar
सेवा | लिंक |
---|---|
जमाबंदी ऑनलाइन चेक | biharbhumi.bihar.gov.in |
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निष्कर्ष jamin ka dakhi kharj
अब बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज चेक करना एकदम आसान हो गया है। बिना अंचल ऑफिस जाए आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं। यदि अपडेट नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी करें ताकि भविष्य में कोई कानूनी दिक्कत न हो।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. जमीन का दाखिल-खारिज कैसे चेक करें?
Ans: biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं, जिला/अंचल/मौजा चुनें और खाता, खेसरा या रैयत का नाम डालकर सर्च करें।
Q2. दाखिल-खारिज नहीं हुआ हो तो क्या करें?
Ans: संबंधित अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन करें और ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे रजिस्ट्री आदि लगाएं।
Q3. क्या जमाबंदी डाउनलोड करने में कोई फीस लगती है?
Ans: नहीं, यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।
Q4. क्या पुरानी जमीन का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है?
Ans: हां, खाता/खेसरा नंबर या रैयत के नाम से पुराना रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है।
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